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Bhandara Assembly Election 2024 : पार्टी कार्यकर्ता पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर- डॉ. संजय कोलते, कलेक्टर

Pramod Bhandarkar
Last updated: October 24, 2024 2:04 am
By Pramod Bhandarkar - Vishwasmat News 312 Views
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पार्टी कार्यकर्ता पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर
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नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कारवाही

Contents
प्रचार वाहनों को अनुमतिझंडे, पोस्टर लगाने पर प्रतिबंधलाउडस्पीकर प्रतिबंधितआचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य

 Bhandara Assembly Election 2024 : पार्टी कार्यकर्ता पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है. कलेक्टर चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब मानो त्योहार शुरू हो गया है. इस दौरान कार्यकर्ता अधिक ऊर्जावान रहते हैं। हालांकि अगर अति उत्साह में नियम तोड़े गए तो सिस्टम इस पर नजर रखेगा. अक्सर निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण कई उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के लिए प्रचार करते वक्त आचार संहिता का पालन भी करना होगा. उन पर कुछ नियम और पाबंदियां भी लगाई गई हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरी व्यवस्था को आदर्श आचार संहिता Achar sanhita का पालन करने का निर्देश दिया है. उसके लिए समीक्षा भी की जायेगी.

प्रचार वाहनों को अनुमति

प्रचार वाहनों को चुनाव आयोग से अनुमति की आवश्यकता है। आवेदन, वाहन की आरसी बुक, वाहन का बीमा, टैक्स रसीद, पीयूसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। संबंधित वाहन के लिए पुलिस पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ वाहन की सभी तरफ से एक तस्वीर आवश्यक है।

झंडे, पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध

निजी स्थान पर झंडे, पोस्टर लगाने के लिए मालिक की अनुमति की आवश्यकता। भवन परिसर, दीवारों पर झंडे के खंभे, कपड़े के बैनर, नारा लेखन, पत्रक, विज्ञापन लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति आवश्यक है, परिसर के मालिक की अनुमति आवश्यक है।

लाउडस्पीकर प्रतिबंधित

पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बिना साउंडर का उपयोग नहीं किया जा सकता। सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. लाउडस्पीकर वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। चलती हुई गाड़ियों को उसी स्थान पर रुककर उपदेश देना होगा। लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु विशेष लाउडस्पीकर की अनुमति की सूचना देना अनिवार्य है।

आचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य

चुनाव के दौरान प्रचार करते समय नियमों का पालन करना आवश्यक है। प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर, झंडे, बैनर जैसे सभी तत्वों के लिए उन विभागों की अनुमति लेनी होगी। सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए।

– डॉ. संजय कोलते, कलेक्टर

Bhandara Assembly Election 2024 : Election department keeps a close watch on party workers- Dr. Sanjay Kolte, Collector

Strict action will be taken for violating the rules, Strict adherence to the code of conduct is mandatory

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