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भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा सोमैया, ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मझगांव सत्र न्यायालय का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राउत को दोषी ठहराया है। संजय राउत ने सोमैया दंपत्ति पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय निर्माण घोटाले का आरोप लगाया था। ‘जी 24 तास’ से बात करते हुए विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मेधा किरीट सोमैया की याचिका
कोर्ट ने संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी पाया है। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत राउत को सजा सुनाई है।
घोटाले का विवरण
यह मामला मीरा भयंदर शहर में 154 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित है, जिसमें 16 शौचालयों का ठेका मेधा सोमैया के युवा प्रतिष्ठान को दिया गया था। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज जमा कर नगर निगम के अधिकारियों को गुमराह किया गया। राउत ने यह भी दावा किया कि सोमैया दंपत्ति ने साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक के शौचालय बिल लिए हैं और कुल घोटाले की राशि 100 करोड़ रुपये है।
संजय राउत का बयान
अप्रैल 2022 में, संजय राउत ने आरोप लगाया था कि किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने अपने परिवार की संस्था के माध्यम से इस शौचालय घोटाले को अंजाम दिया। राउत ने कहा, “यह घोटाला मीरा भयंदर नगर निगम और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में चल रहा है। किरीट सोमैया और उनका परिवार युवा प्रतिष्ठान के जरिए इसे संचालित कर रहे हैं। फर्जी बिल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए शौचालयों का निर्माण किया गया है।” उन्होंने विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस(Devendra Fadvis )से भी इस मुद्दे पर बोलने की अपील की।