FIR Against Nirmala Sitaraman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत, पुलिस ने निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आइए जानते हैं इस मामले का विवरण…
इस मामले से सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) ने केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि चुनावी बॉंड के जरिए उनसे जबरन वसूली की जा रही है। फिलहाल, इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी गई है। इस घटनाक्रम से यह संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक महत्वपूर्ण निर्णय दे चुका है|
जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉंड के जरिए जबरन वसूली की है। इस मामले के बाद, बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की।2023 में, इलेक्ट्रोरियल बॉंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दायर की गई थी। अदालत ने चारों याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि इलेक्ट्रोरियल बॉंड योजना संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस पर छह साल का स्टे दे दिया।
तिलक नगर थाने को कोर्ट का आदेश|
आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन को केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रोरियल बॉंड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अप्रैल 2023 में 42वीं एसीएमएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इन बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगे|
याचिकाकर्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल, और बी. क्यों विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा, उन्होंने ईडी अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।