नगर पालिका, महानगर पालिका , जिल्हा परिषद चुनावों की घोषणा जल्द
Local Body Election : राज्य में पिछले तीन से साढ़े तीन साल से रुके हुए स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने पर लगी रोक को लेकर सुनवाई में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई संतोषजनक कारण नहीं है तो चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएंगे.
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर लगी रोक हटाने के लिए एक एनजीओ ‘इशाद’ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है. राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस (Devendra Fadanvis) ने भी एक इंटरव्यू में इस पर टिप्पणी की.
चुनाव को लेकर एक अहम आदेश
Local Body Election : इस बीच सुप्रीम कोर्ट (suprime court) ने स्थानीय स्वराज्य संस्था (Z.P. Municipal council) संस्थाओं के चुनाव को लेकर एक अहम आदेश दिया है, जिससे इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, तो वहीं नगर निगमों, नगर परिषद, जिला परिषदों के चुनाव का भी रास्ता साफ हो जाएगा. महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पंचायत समितियों, नगर परिषदों आदि का भी मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
आईएसएचएडी संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के लंबित चुनावों के कारणों को राज्यवार वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि हर राज्य में तर्क और परिस्थितियां अलग-अलग हैं।
चुनाव लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर चुनाव कराने पर रोक लगाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं है तो वह चुनाव कराने का आदेश देगा. महाराष्ट्र ही नहीं देश के कई स्थानीय निकायों के चुनाव लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
इस बीच राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने भी जल्द से जल्द स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर टिप्पणी की. हम यह भी उम्मीद करते हैं कि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द हों। फड़णवीस ने कहा था कि मजबूत लोकतंत्र में स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना बहुत गलत है.