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VM News 24 | Fresh Marathi News > ताज्या बातम्या > Medical College अब्दुल सत्तार का कॉलेज मुश्किल में औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर
ताज्या बातम्या

Medical College अब्दुल सत्तार का कॉलेज मुश्किल में औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर

admin
Last updated: September 27, 2024 3:50 am
By admin 179 Views
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अब्दुल सत्तार
मेडिकल कॉलेज: अब्दुल सत्तार का मेडिकल कॉलेज मुश्किल में, औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर
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Medical College: अब्दुल सत्तार का मेडिकल कॉलेज मुश्किल में, औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक और विपणन मंत्री तथा जिला संरक्षक अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता में सिल्लोड में राष्ट्रीय मल्टीस्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज को अनुमति दे दी है। इस अनुमति को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका के तहत, न्यायमूर्ति रवीन्द्र घुगे और न्यायमूर्ति वाई. जी. खोबरागड़े ने राज्य सरकार, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल शिक्षा निदेशक, आयुष मंत्रालय, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी और राष्ट्रीय मल्टीस्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली ने बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में यह दर्शाया गया है कि प्रतिवादी संस्था सिल्लोड के सरकारी गायरान सर्वे नंबर 91 और 92 में स्थित है, और उस भूमि के लिए बोगस एन.ए. (गैर-कृषि) प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

Contents
मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव.मेडिकल कॉलेज की अनुमति रद्द करने की मांग.

मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव.

काउंसिल ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं—जैसे भवन, पर्याप्त जगह, प्रयोगशालाएं, और जांच व इलाज के लिए उपकरणों—के अभाव में अनुमति दी है। इस संस्था के पास मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तीन क्लीनिक होने चाहिए, जो वर्तमान में नहीं हैं। इसके अलावा, एक ही परमिट पर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जबकि केवल एलोपैथिक कॉलेज ही पंजीकृत हैं।

मेडिकल कॉलेज की अनुमति रद्द करने की मांग.

संस्था ने झूठा हलफनामा दाखिल करते हुए दावा किया है कि उसके पास 300 बेड हैं। अब्दुल सत्तार के राष्ट्रीय मल्टीस्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज की याचिका में मान्यता रद्द करने, संस्थान की संपत्ति जब्त करने, राज्य और मेडिकल काउंसिल से जांच कराने और मेडिकल कॉलेज की अनुमति रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव देशपांडे और अधिवक्ता स्वप्निल पाटूनकर पैरवी कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से स्वप्निल जोशी और मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे मामले को देख रहे हैं। इस याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

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