Assembly Election 2024 : विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने वाले दावेदारों ने सीधे तौर पर निर्दलीय उम्मीदवारी के आवेदन जमा कर दिए हैं। लेकिन अब उनके सामने आवेदन जमा करते समय भुगतान की गई अनामत रक्कम को बचाने की बड़ी चुनौती है। क्योंकि यह जमा राशि कुल वैध मतों का लगभग छठा भाग प्राप्त होने पर ही वापस की जायेगी, अन्यथा यह जब्त कर ली जायेगी। पिछले चुनावों के अनुभव पर नजर डालें तो अनुमान है कि इनमें से अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो जायेगी.
कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से कम वोट मिले तो (१६.६७%) की जमानत जब्त
विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये है. यदि चुनाव में उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है. लेकिन यदि सभी उम्मीदवारों को कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से कम वोट मिले तो हारणे वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है. इस दिन दोपहर 3 बजे तक आवेदन वापस लिया जा सकता है।
नामांकन पत्र अवैध मानकर खारिज कर दिया जाता है, तो जमा राशि वापस
इस बीच, यदि उम्मीदवार का नामांकन पत्र अवैध मानकर खारिज कर दिया जाता है, तो जमा राशि वापस कर दी जाती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवारी वापस ले लेता है, तो उक्त राशि वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो जमा राशि उसके कानूनी प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव में सभी उम्मीदवारों के लिए डाले गए कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से अधिक प्राप्त किया है, उन्हें जमा राशि वापस मिल जाएगी। जमा राशि लौटाते समय कुल वैध मतों की गणना करते समय ‘नोटा’ द्वारा प्राप्त मतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कल साफ हो जाएगा कि इस बार कितने उम्मीदवार मैदान में हैं.