मतदाता सूची में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना अपराध
Election Voting Card : राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है. वहीं, कई लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि, अगर आप इस वोटर आईडी कार्ड को बनवाते समय यह गलती करते हैं, तो आपको एक साल तक की जेल हो सकती है।
इससे बचने के लिए ये जानकारी जरूरी है. चुनाव पहचान पत्र आज भी बहुत महत्वपूर्ण है. यह पहचान पत्र सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी कार्यों के लिए भी उपयोगी है। हालाँकि, कई लोगों के पास अभी भी एक से अधिक स्थानों के आईडी कार्ड हैं। ऐसा होना गुनाह है. इसके लिए एक साल की सजा भी हो सकती है.
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
ऑनलाइन के लिए आपको ईसीआई की वेबसाइट पर जाना होगा। आप अपना अवांछित वोटिंग आईडी कार्ड वहां रजिस्टर कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके उसे रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-7 भरना होगा. क्या आपका आईडी कार्ड रद्द कर दिया गया है? इसे जांचने के लिए आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
सरेंडर कैसे करें
यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक पहचान पत्र या दो मतदाता सूची में नाम हैं, तो इसे रद्द करने के लिए आपको फॉर्म-7 भरना होगा। यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही भरी गई है तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा।
अवांछित कार्ड रद्द करें
यदि आपके पास ऐसा पुराना, ग्राम-आधारित चुनाव पहचान पत्र है तो उसे सरेंडर करने की एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया है। आप ऑफ़लाइन आवेदन करके यानी अपने तालुका स्थान पर चुनाव विभाग में जाकर अपना अवांछित पहचान पत्र रद्द कर सकते हैं।
तो होगा कारावास होगा
वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी सरकारी दस्तावेज है. नागरिकों को मतदान में भाग लेने के लिए यह पहचान पत्र अनिवार्य है। लेकिन दो या दो से अधिक मतदाता पहचान पत्र रखने पर आपको जेल हो सकती है। क्योंकि मतदाता सूची में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराना अपराध माना जाता है।